सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दी जमानत, हाथरस जाते वक्त हुई थी गिरफ्तारी

By अभिनय आकाश | Sep 09, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दी। पत्रकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कप्पन को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। सिद्दीकी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर अपनी समहमित दे दी। 

इसे भी पढ़ें: हिजाब विवाद पर SC ने पूछा- क्या निर्धारित ड्रेस वाले स्कूल में धर्म के पालन का अधिकार हो सकता है?

 बता दें कि लगभग दो साल सलाखों के पीछे बिता चुके कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ अक्टूबर 2020 में यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस बलात्कार-हत्या अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। शुरू में उन्हें शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में, उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह और उनके सह-यात्री हाथरस सामूहिक बलात्कार-हत्या के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे।  

प्रमुख खबरें

World Laughter Day 2024: खुश रहना और खुशियां बांटना है वर्ल्ड लाफ्टर डे का उद्देश्य, जानिए इतिहास

World Laughter Day 2024: हंसी ही दुनिया को एकजुट करने में सक्षम

भारत की पुरुष 4x400 मीटर टीम विश्व रिले की हीट को पूरा करने में नाकाम

Guru Amardas Birth Anniversary: जब गुरु अमरदास के दर्शन करने पहुंचा था मुगल बादशाह अकबर, ऐसे हुआ था नतमस्तक