सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दी जमानत, हाथरस जाते वक्त हुई थी गिरफ्तारी

By अभिनय आकाश | Sep 09, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दी। पत्रकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कप्पन को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। सिद्दीकी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर अपनी समहमित दे दी। 

इसे भी पढ़ें: हिजाब विवाद पर SC ने पूछा- क्या निर्धारित ड्रेस वाले स्कूल में धर्म के पालन का अधिकार हो सकता है?

 बता दें कि लगभग दो साल सलाखों के पीछे बिता चुके कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ अक्टूबर 2020 में यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस बलात्कार-हत्या अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। शुरू में उन्हें शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में, उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह और उनके सह-यात्री हाथरस सामूहिक बलात्कार-हत्या के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे।  

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Saudi Arabia में मौत के 120 दिन बाद Ranchi पहुंचा शव, परिवार ने मुआवजे के लिए लेने से किया इनकार

India AI Summit 2026: 45 देशों के VVIP मेहमान, दिल्ली पुलिस ने तैयार किया कलर-कोडेड बैज वाला एक्सेस सिस्टम

Beach Destination India: Goa से Kerala तक, ये हैं भारत के 5 सबसे Romantic Beach, यादगार बन जाएगा Vacation

Assi Movie Review | कनी कुसरुति का दमदार अभिनय, लेकिन सामाजिक ड्रामे में कमजोर पड़ीं Taapsee Pannu