By अभिनय आकाश | Mar 12, 2026
जम्मू-कश्मीर आतंकी वित्तपोषण मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि जमानत की विस्तृत शर्तें जल्द ही जारी की जाएंगी और यह स्पष्ट किया कि शाह की रिहाई इन शर्तों के अनुपालन पर निर्भर होगी। बेंच ने शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए।
बेंच ने कहा कि उनकी जमानत की शर्तों और नियमों को निर्दिष्ट करने वाला औपचारिक लिखित आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। कोर्ट के अनुसार, शर्तों सहित विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।" गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के एक प्रमुख अलगाववादी नेता शब्बीर शाह पर आतंकी वित्तपोषण और घाटी में अलगाववादी गतिविधियों को कथित वित्तीय सहायता देने से जुड़े आरोप हैं।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने मुकदमे में कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया और शाह की लंबी कैद पर चिंता जताई। 4 सितंबर, 2025 को, सर्वोच्च न्यायालय ने शाह को इस मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और एनआईए को नोटिस जारी कर दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जून, 2025 के उस आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार किया गया था। उच्च न्यायालय ने शाह को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके द्वारा इसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
2017 में, एनआईए ने शांति भंग करने के लिए पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शाह पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देने में "महत्वपूर्ण भूमिका" निभाने का आरोप था। उन पर आम जनता को जम्मू-कश्मीर के अलगाव के समर्थन में नारे लगाने के लिए उकसाने, मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को "शहीद" बताकर श्रद्धांजलि देने, हवाला लेनदेन के माध्यम से धन प्राप्त करने और नियंत्रण रेखा पार व्यापार के माध्यम से धन जुटाने का आरोप था, जिसका कथित तौर पर विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था।