Supreme Court ने 105 साल के Rasik Chandra Mandal को दी राहत, उम्रकैद की सजा माफ

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 21, 2026

उच्चतम न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए 105 वर्षीय रसिक चंद्र मंडल को शुक्रवार को राहत देते हुए 2024 में उसे दी गई जमानत को ही अंतिम आदेश करार दे दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में वर्ष 1920 में जन्मे मंडल को 1988 में हुई हत्या के मामले में 1994 में 68 वर्ष की उम्र में दोषी ठहराया गया था। वह 29 नवंबर, 2024 तक जेल में था तभी शीर्ष अदालत ने उसे जमानत दी थी।

अदालत ने पूर्व में कहा था, ‘‘ अंतरिम आदेश के तौर पर, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता रसिक चंद्र मंडल को मौजूदा रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अंतरिम ज़मानत/पैरोल पर रिहा किया जाए, और इसके लिए शर्तें निचली अदालत तय करेगी।’’ शीर्ष अदालत ने उस समय मंडल की उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का भी उल्लेख किया था। वर्ष 2018 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हत्या मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली मंडल की अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने उच्चतम न्यायालय का रुख किया, यहां भी उसकी याचिका खारिज हो गई।

वर्ष 2020 में 99 वर्ष की उम्र में मंडल ने अधिक उम्र और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए समय से पहले रिहाई के लिए याचिका दायर की थी। मई 2021 में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था।

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