By अभिनय आकाश | Nov 02, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर, 2026 को कुछ समय-सीमा और अन्य शर्तों के साथ 'ग्रीन पटाखे' जलाने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि 15 अक्टूबर, 2025 के अपने पिछले आदेश के अनुसार, पटाखे केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे। यह अनुमति ऐसे समय में मिली है जब दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पहले ही खराब होने लगी है और दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका है। सोमवार सुबह 9 बजे राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 312 दर्ज किया गया, जो इस सीजन में पहली बार 'बहुत खराब' (very poor) श्रेणी में पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और 'साइलेंस ज़ोन' (शांत क्षेत्र) के रूप में अधिसूचित जगहों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे।