By अभिनय आकाश | Dec 19, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश और हरियाणा को राष्ट्रीय राजधानी और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली के समान ही पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि 19 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा और जनवरी 2025 में इसे जारी रखने पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई की, जिसमें पटाखों पर साल भर के प्रतिबंध, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने पर चर्चा की गई।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को 'गंभीर प्लस' श्रेणी में आ गई, शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 451 दर्ज किया गया। शहर में प्राथमिक प्रदूषक PM2.5 का स्तर खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर देखा गया, 35 निगरानी स्टेशनों में से 32 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर प्लस श्रेणी में दर्ज किया। कुछ क्षेत्रों में AQI रीडिंग 470 तक दर्ज की गई। 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले PM2.5 कण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं क्योंकि सांस लेने पर वे फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं।