By अभिनय आकाश | Jun 17, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ को सड़कों पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, फिल्म ‘ठग लाइफ’ कर्नाटक में रिलीज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में ‘ठग लाइफ’ की रिलीज के संबंध में कहा कि कानून कहता है कि सीबीएफसी ने जिस फिल्म को मंजूरी दे दी है, उसे प्रत्येक राज्य में रिलीज करना होगा। लोगों को भयभीत करने तथा सिनेमाघरों को जलाने की धमकी की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय को कमल हासन के बयान को लेकर उनसे माफी मांगने को नहीं कहना चाहिए था।
अदालत ने कहा कि लोग इसे न देखने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन हम यह तय करने के लिए धमकियों और धमकाने की अनुमति नहीं दे सकते कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं।" अदालत ने इस तर्क का समर्थन करने के लिए पिछले निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें एमआई नाथूराम बोलतोय नाटक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला और इमरान प्रतापगढ़ी का फैसला शामिल है कि लोकतंत्र में अलग-अलग विचारों की अनुमति होनी चाहिए।