Supreme Court ने केंद्र से OROP के तहत बकाया रकम का 15 मार्च तक भुगतान करने का दिया आदेश

By अभिनय आकाश | Jan 09, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत सभी बकाया का भुगतान करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ओआरओपी के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। ओआरओपी के तहत, समान वर्ष की सेवा के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी दो सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिलनी चाहिए।

प्रमुख खबरें

भाजपा हमारी सरकार गिराने और नेकां विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है: उमर अब्दुल्ला

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के विकास की रफ्तार अभूतपूर्व, दुनिया को दे रहा नया मॉडल: पीएम मोदी

विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, पूछा- सवाल उठाने वाले बताएं उन्होंने अपने शासन में क्या किया

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर बोले उमर अब्दुल्ला, मेरे सब्र को कमजोरी न समझे केंद्र