Supreme Court ने केंद्र से OROP के तहत बकाया रकम का 15 मार्च तक भुगतान करने का दिया आदेश

By अभिनय आकाश | Jan 09, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत सभी बकाया का भुगतान करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ओआरओपी के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। ओआरओपी के तहत, समान वर्ष की सेवा के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी दो सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिलनी चाहिए।

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शीर्ष अदालत ने पूर्व सैनिकों के संघ को भी आवेदन दायर करने की छूट दी, अगर वे ओआरओपी बकाया के भुगतान पर केंद्र की किसी भी कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। पिछले साल जून में पहली बार शीर्ष अदालत का रुख करने और 16 मार्च, 2022 के फैसले के अनुसार गणना करने और भुगतान करने के लिए तीन महीने का समय देने के बाद केंद्र सरकार को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा दिया गया यह दूसरा विस्तार है। शीर्ष अदालत का 2022 का फैसला इंडियन एक्स-सर्विसमेन मूवमेंट (IESM) द्वारा अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से केंद्र के फॉर्मूले के खिलाफ दायर याचिका पर आया है।


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