By अभिनय आकाश | Aug 12, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर एक नई याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। कथित प्रश्नपत्र लीक के बाद सरकार के कदम को चुनौती देते हुए कुछ परीक्षार्थियों ने याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस स्तर पर इस (याचिका) पर विचार करने से अराजकता पैदा हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सरकार 21 अगस्त को नए सिरे से परीक्षा आयोजित कर रही है और छात्र, जो लगभग नौ लाख हैं, को अब किसी प्रकार की "निश्चितता" होनी चाहिए।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह एक वकील द्वारा दायर की गई थी। सीजेआई ने वकील से कहा कि आप (वकील) क्यों आ रहे हैं? छात्रों को खुद यहां आने दें। उन्होंने कहा कि उपरोक्त जनहित याचिका को अस्वीकार करते समय, हम गुण-दोष के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं करते हैं।