बुलडोजर एक्शन में नई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा- मामला पहले ही बंद हो चुका है

By अभिनय आकाश | Oct 14, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा लोगों के घर गिराए जाने की स्थिति में लोगों को मुआवजा देने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामला पहले ही बंद कर दिया गया है और याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने को कहा, जो बाद में किया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि जहां भी बुलडोजर कार्रवाई के कारण क्षति होती है, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और इसमें शामिल अधिकारियों के साथ-साथ प्रभावित लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

इसे भी पढ़ें: ठाणे की अदालत ने सबूतों के अभाव में हत्या के आरोपी को बरी किया

राज्य सरकारों ने तर्क दिया था कि विध्वंस अतिक्रमित भूमि पर स्थित या अवैध रूप से निर्मित इमारतों पर किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण या अतिक्रमण के मामलों में इमारतों को गिराया जा सकता है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए, भले ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो। अदालत ने कहा कि राज्य सरकारों को अवैध रूप से निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए उसकी अनुमति लेनी चाहिए।

प्रमुख खबरें

Shubman Gill की विराट कप्तानी, 154 रन बनाकर Sachin-Virat के Elite क्लब में हुए शामिल

Cristiano Ronaldo रहे फ्लॉप, World Cup के पहले मैच में पुर्तगाल को Congo ने दिया बड़ा झटका

Middle East संकट का भारत पर असर, Crude Oil Import बिल 82% बढ़ा, बिगड़ा बजट का गणित

Sanjay Rao के CEO बनते ही Bata India के निवेशकों की चांदी, एक दिन में शेयर ने लगाई 17% की छलांग