झारखंड: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की वैधता तय करने में हाई कोर्ट की देरी पर हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी

By रेनू तिवारी | May 10, 2024

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा की गई देरी के खिलाफ याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 3 मई को अपना फैसला सुनाया था, इसलिए तत्काल याचिका निरर्थक हो गई है और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी अलग विशेष अनुमति याचिका पर अगले सप्ताह विचार किया जाएगा। सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का आदेश सीधा तिहाड़ जेल पहुंचा, बस कुछ देर का इंतजार, रिसीव करने तिहाड़ के लिए निकलीं सुनीता केजरीवाल

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि सोरेन ने राजनीतिक प्रतिशोध का हौव्वा खड़ा करके अपने लिए जो गड़बड़ी पैदा की है, उसे वह दूर नहीं कर सकते। सोरेन ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने में उच्च न्यायालय की देरी का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था और 29 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था।

 अवैध खनन मामले के साथ-साथ रांची में एक कथित भूमि घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए सोरेन की जांच की जा रही थी। उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। दोनों मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि लगभग 8.5 एकड़ की संपत्ति अपराध की आय है।

प्रमुख खबरें

Monsoon Snacks: Office Meal Plan में शामिल करें भुना चना और Sprouts Chaat, बारिश में नहीं होगी परेशानी

Kerala Sports Council के 14 जिला दफ्तरों में VACB की जांच, वित्तीय गड़बड़ी और गायब फाइलें पकड़ीं

Karnataka में 200 से अधिक तालुकों में सूखा, PM Modi से Relief Fund मांगेंगे DK Shivakumar

Gautam Adani ने की जबरदस्त वापसी! Mukesh Ambani को पछाड़ कर फिर बने नंबर-1, India में अमीरों की संख्या भी बढ़ी