Pakistan: सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की याचिका की खारिज, तोशाखाना मामले में कार्यवाही रोकने को लेकर की थी अपील

By अभिनय आकाश | Jul 26, 2023

इमरान खान को झटका देते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की अपदस्थ प्रधानमंत्री की याचिका खारिज कर दी। मामला इस आरोप से संबंधित है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तोशाखाना से प्राप्त उपहारों का विवरण जानबूझकर छुपाया था। एक भंडार जहां विदेशी अधिकारियों द्वारा सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखे जाते हैं और उनकी कथित बिक्री से आय प्राप्त होती है।

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खान पर अपने 2018 से 2022 के प्रीमियरशिप का दुरुपयोग राज्य के कब्जे में उपहार खरीदने और बेचने के लिए करने का आरोप है, जो विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे और जिनकी कीमत 140 मिलियन रुपये (635,000 अमेरिकी डॉलर) से अधिक थी। जियो न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा मामले में राहत से इनकार किए जाने के बाद 70 वर्षीय खान ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल 21 अक्टूबर को पूर्व प्रधान मंत्री को तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा" करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

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मई में एक ट्रायल कोर्ट ने मामले की स्थिरता को चुनौती देने वाली खान की याचिका खारिज कर दी और पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराया, जिन्होंने उपहारों की गलत घोषणा के सभी आरोपों से इनकार किया था। इसके बाद, खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को आईएचसी के समक्ष चुनौती दी, जिसने मामले को दोबारा जांच के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। 8 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ईसीपी की याचिका विचार योग्य है और पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ आगे की कार्यवाही की गई, जिन्होंने राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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