रिकॉर्ड में नहीं मिली कोई गलती, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिंडनबर्ग मामले पर पुर्नविचार याचिका

By अभिनय आकाश | Jul 15, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 जनवरी के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अडानी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों की जांच विशेष जांच दल या सीबीआई को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 3 जनवरी के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं में से एक अनामिका जायसवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने 5 मई के अपने आदेश में कहा था कि समीक्षा याचिका का अध्ययन करने के बाद, रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं है। इसलिए, समीक्षा याचिका खारिज कर दी जाती है।

इसे भी पढ़ें: NEET-UG paper leak case: गलत पहचान के चलते CBI ने किया था अरेस्ट, कोर्ट से मिल गई जमानत

याचिका में कहा गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों के बाद की गई 24 जांचों की स्थिति के बारे में अदालत को केवल अपडेट किया था, चाहे वे पूरी हों या अधूरी हों, लेकिन किसी भी निष्कर्ष या विवरण का खुलासा नहीं किया था।

प्रमुख खबरें

MPSC अभ्यर्थियों की मांगें सुलझाने के लिए Sharad Pawar ने सरकार से संवाद की अपील की

Kerala के Vizhinjam में बनेगा मत्स्य पालन बंदरगाह, मछुआरों को मिलेगी सुरक्षित नौका पार्किंग

Amritsar में Influencer Mad Sandhu की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार दो हमलावरों ने की फायरिंग

RBI Repo Rate में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव, महंगाई के दबाव पर विशेषज्ञों का अनुमान