सुप्रीम कोर्ट ने की तेलंगाना CM की याचिका खारिज, कहा- कोर्ट के आदेशों के बारे में टिप्पणी करते समय सावधानी बरतें

By अभिनय आकाश | Sep 20, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और अन्य की कथित संलिप्तता वाले ‘वोट के बदले नकदी’ मामले की सुनवाई को तेलंगाना से भोपाल स्थानांतरित करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को अभियोजन के कामकाज में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसीबी के महानिदेशक ‘वोट के बदले नकदी’ मामले के अभियोजन के संबंध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करेंगे।

इसे भी पढ़ें: NSA डोभाल के खिलाफ पन्नू ने दर्ज कराया केस, US कोर्ट ने जारी किया भारत सरकार को समन

शीर्ष अदालत ने इससे पहले कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में प्रतिद्वंद्वी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता को शीर्ष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने पर रेड्डी की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि संविधान के सभी तीनों अंग एक-दूसरे के कामकाज के प्रति परस्पर सम्मान दिखाएंगे। पीठ ने रेड्डी द्वारा दायर हलफनामे पर गौर किया, जिसमें उन्होंने अदालत से माफी मांगी है और कहा कि वह इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ना चाहती।

प्रमुख खबरें

IMD Yellow Alert: Delhi-NCR में बदला मौसम, गर्मी से राहत, बारिश के बाद Cool-Cool हुआ माहौल

Kerala के Wayanad में टनल प्रोजेक्ट पर भूस्खलन, 1 की मौत, 7 लापता; रेस्क्यू जारी

Freshers Jobs: SBI, DSSSB और Navy में 5400+ पदों पर भर्ती, Graduates फौरन करें आवेदन

SEBI का बड़ा फैसला: Share Buyback की Open Market में वापसी, 1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम