Supreme Court ने आयकर विभाग को फैसला हो चुके मामले में अपील करने पर लगाई फटकार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 29, 2025

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आयकर विभाग को पहले से तय हो चुके मामले में अपील दायर करने पर कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस तरह की फिजूल प्रक्रिया से लंबित मामलों का बोझ बढ़ता है।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि ऐसे मामले अदालत में फाइलों की बाढ़ लाते हैं और न्यायिक समय की बर्बादी करते हैं। पीठ ने कहा, हमें समझ नहीं आता कि विभाग इस न्यायालय के पहले के आदेश के बावजूद बार-बार विशेष अनुमति अपील क्यों दायर करता रहता है।

पीठ के मुताबिक, जब उच्चतम न्यायालय ने पहले के किसी फैसले के आधार पर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी हो, तो उसके बाद विभाग को कोई और याचिका दायर नहीं करनी चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरह के फिजूल मामले दायर करने से अदालत में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है, और न्यायिक समय की अनावश्यक बर्बादी होती है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि आयकर विभाग के पास मुकदमे को लेकर कोई नीति होनी चाहिए। न्यायालय इससे पहले भी आयकर विभाग को अपने ही परिपत्र का पालन न करने पर फटकार लगा चुका है।

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