तमिलनाडु के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बिना संवाद किए बिल पर नहीं बैठ सकते

By अभिनय आकाश | Feb 08, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल राज्य सरकार को कोई सूचना दिए बिना विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति रोक देते हैं तो एक गतिरोध पैदा हो सकता है और आश्चर्य हो सकता है कि गतिरोध कैसे हल किया जाएगा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि अपनी राय बताए बिना केंद्रीय कानून के प्रति नापसंदगी की धारणा के आधार पर विधेयकों पर यूं ही नहीं बैठे रह सकते। जब राज्यपाल को लगता है कि विधेयक नापसंद है, यह परिवर्तन, संशोधन आदि के दायरे में नहीं आएगा, तो हमारे पास एक प्रश्न है। यदि राज्यपाल का प्रथम दृष्टया यह मानना ​​है कि विधेयक नापसंद है, तो क्या उन्हें इसे राज्य सरकार के ध्यान में नहीं लाना चाहिए? सरकार से यह कैसे उम्मीद की जाती है कि वह जान ले कि राज्यपाल के मन में क्या है? 

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पीठ ने आगे कहा कि अगर नापसंदगी ऐसी चीज है जिसने राज्यपाल को परेशान किया है, तो राज्यपाल को इसे तुरंत सरकार के ध्यान में लाना चाहिए था, जो उक्त विधेयकों पर पुनर्विचार कर सकती थी। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने उन विधेयकों की स्थिति पर सवाल उठाया, जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया था। यदि आपको लगता है कि यह विधेयक केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है तो आपको एक संदेश देना होगा। राज्यपाल को कुछ ऐसा कहना होगा जैसे मैं इस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज रहा हूं. नहीं तो गतिरोध पैदा हो जाएगा। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार प्रतिकूलता पर काबू पा लेगी? यदि आप गतिरोध पैदा करते हैं, तो आपको गतिरोध दूर करना होगा। लेकिन, इस गतिरोध को दूर कौन करेगा?

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वेंकटरमानी ने कहा कि सात विधेयकों पर राष्ट्रपति ने सहमति रोक दी थी और राज्य सरकार को फैसले के बारे में सूचित कर दिया गया था। सहमति को रोकने का मतलब सहमति को अस्वीकार करना है। एजी ने प्रस्तुत किया, जब राष्ट्रपति ने सहमति को रोकने का फैसला किया।

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