By अभिनय आकाश | Sep 22, 2022
सुप्रीम कोर्ट में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने आज दलील देते हुए कहा कि जो लोग आस्तिक हैं उनके लिए हिजाब आवश्यक है। जो आस्तिक नहीं हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं है।
बता दें कि हिजाब मामले में 10 दिनों तक जिरह चली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने राज्य की ओर से तर्क दिया। जबकि वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और सलमान खुर्शीद ने मुस्लिम याचिकर्ताओं के विचार प्रस्तुत किए।