By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 30, 2026
उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को विनियमित करने संबंधी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजे जाने की आवश्यकता है या नहीं, इस पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, ‘‘संदर्भ (बड़ी पीठ के पास भेजने) के प्रश्न पर हम अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं।
जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर और ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को चुनौती दी है।