By अभिनय आकाश | Mar 11, 2024
ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों के हमले की जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में कोई दखल देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस और सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मामले को स्थानांतरित करने और मुख्य आरोपी शाहजहाँ शेख की हिरासत को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने के बाद याचिका तत्काल दायर की गई थी।
जब अदालत ने पूछा कि मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को कई दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो गुप्ता ने जांच पर रोक का हवाला दिया। उन्होंने राज्य पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय की टिप्पणी को भी चुनौती दी। ईडी अधिकारियों पर हमले की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तारी से बचने में मदद की थी। राजू ने यह भी तर्क दिया कि राज्य पुलिस द्वारा मामले को संभालने में अन्य कमियां थीं, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोप जोड़ने में देरी भी शामिल थी।