सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न में सुनाया अपना आखिरी फैसला

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 28, 2021

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल से जुड़े मामले में सुनवाई के लिए समय-सीमा बढ़ाने की याचिका को सोमवार को बंद कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि गोवा की निचली अदालत इस मामले में उन्हें बरी करने का आदेश देकर सुनवाई पूरी कर चुकी है।

इसे भी पढ़ें: सीटों के बंटवारे पर ‘भागीदारी संकल्प मोर्चा’ में कोई समस्या नहीं :राजभर

गोवा के मापुसा की अदालत ने 21 मई को तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया। तेजपाल के साथ काम कर चुकीं एक महिला सहयोगी ने नवंबर 2013 में गोवा के पांच सितारा होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जब वह वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गयी थीं।

इसे भी पढ़ें: भारत के नक्शे से ट्विटर ने की छेड़छाड़, J&K और लद्दाख को अलग देश बताया

मामले में राज्य ने भी एक अपील दाखिल की है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में निचली अदालत के न्यायाधीश के आग्रह पर यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई पूरी करने की तारीख 31 मार्च 2021 कर दी थी। गोवा सरकार ने भी शीर्ष अदालत का रुख कर सुनवाई पूरी होने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति विनीत सरण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने मामला बंद करते हुए कहा, ‘‘सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब आदेश की जरूरत नहीं है।

प्रमुख खबरें

मां भारती की बेटी के रूप में मैं आपसे तानाशाही के विरुद्ध मतदान करने की अपील करती हूं : Sunita

Britain के प्रधानमंत्री Sunak ने जुलाई में चुनाव कराये जाने की संभावना खारिज करने से किया इनकार

Congress और CPI(M) बंगाल में भाजपा की मदद कर रहे, टीएमसी मजबूती से लड़ेगी : Mamata Banerjee

Tesla के मालिक Elon Musk अचानक चीन पहुंचे, प्रधानमंत्री Li Qiang से की मुलाकात