Abhishek Banerjee Eye Surgery: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इलाज के लिए विदेश जाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार

By अभिनय आकाश | Aug 10, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों की सर्जरी के लिए विदेश जाने की अर्ज़ी का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने और अपना इलाज चुनने का अधिकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा कि उन्हें बनर्जी के इलाज के लिए तीन हफ़्ते विदेश जाने में "कोई गंभीर बाधा" नहीं दिखी और उन्हें इसकी इजाज़त दे दी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखीं ताकि यह पक्का किया जा सके कि वे जांच एजेंसी के लिए उपलब्ध रहेंगे।

इसे भी पढ़ें: मणिपुर हिंसा के 24,000 पीड़ित परिवारों को अब तक क्यों नहीं मिला लाभ? Supreme Court ने Justice Mittal Committee से मांगी रिपोर्ट

हालांकि, बेंच ने उस मामले में आरोपों की प्रकृति पर सवाल उठाया जिसमें विदेश यात्रा पर रोक लगाई गई थी। बेंच ने कहा कि हम आरोपों की प्रकृति पर बात कर रहे हैं। यह उनके द्वारा दिए गए एक भाषण के बारे में है... किसी अन्य मामले में उनके खिलाफ कोई रोक नहीं है। अदालत ने यह भी बताया कि बनर्जी को पहले भी ज़्यादा गंभीर आरोपों वाले मामलों में विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। बेंच ने कहा कि हमें यकीन है कि राज्य कई गंभीर जांचों में व्यस्त है... उन्हें पहले भी ज़्यादा गंभीर आरोपों वाले मामलों में यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। यहां आपके मामले में FIR क्या है? यह आखिरकार एक सार्वजनिक बैठक में की गई कुछ टिप्पणियों के बारे में है।

प्रमुख खबरें

JPSC Job Scam: झारखंड CID ने पूर्व चेयरमैन Khyangte को दबोचा, सरकारी नौकरियों पर सवाल

United Liberation Council का खौफनाक लेटर, J&K Police और अधिकारियों को दी कत्लेआम की धमकी

VB-G RAM G को Congress ने बताया Job Scam, Modi Govt पर लगाए गंभीर आरोप

Sawan 2026: रुद्राभिषेक की हर सामग्री में छिपा है जीवन का महा मंत्र