मणिपुर हिंसा के 24,000 पीड़ित परिवारों को अब तक क्यों नहीं मिला लाभ? Supreme Court ने Justice Mittal Committee से मांगी रिपोर्ट

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ANI
अभिनय आकाश । Aug 10 2026 3:26PM

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर और असम सरकारों और अन्य लोगों से यह भी कहा कि वे हिंसा से जुड़े CBI और NIA के मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग दो स्पेशल ट्रायल कोर्ट बनाने पर विचार करें।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपनी बनाई एक कमिटी से उन दावों की जांच करने को कहा, जिनके मुताबिक 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से प्रभावित करीब 24,000 परिवारों को अब तक सरकारी पुनर्वास और कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर और असम सरकारों और अन्य लोगों से यह भी कहा कि वे हिंसा से जुड़े CBI और NIA के मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग दो स्पेशल ट्रायल कोर्ट बनाने पर विचार करें। चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस समेत कई वकीलों की बातों पर ध्यान दिया, जिन्होंने कहा कि प्रभावित कई आदिवासियों को अभी तक पुनर्वास और कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिला है। बेंच उन लोगों के पुनर्वास के मामले की सुनवाई कर रही थी जिन्होंने हिंसा के दौरान अपने घर और रोज़गार के साधन खो दिए थे।

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इसने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर ध्यान दिया। इसने देखा कि घर बनाने के लिए पहचाने गए लगभग 7,000 लाभार्थियों में से 4,000 से ज़्यादा लोगों को फ़ंड दिया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी स्कीम के तहत कच्चे घर के लिए ₹5 लाख और सेमी-पक्का या पक्का घर के लिए ₹7 लाख दिए जाते हैं। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की ओर से पेश हुईं सीनियर एडवोकेट विभा दत्त मखीजा की दलीलों पर ध्यान देते हुए बेंच ने कहा कि हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत अब तक 12,000 से ज़्यादा घरों को मंज़ूरी दी जा चुकी है। बेंच ने यह भी बताया कि अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं और पक्के घरों के लिए पहचाने गए 885 लाभार्थियों को ₹51.95 करोड़ जारी किए गए हैं।

बेंच ने कहा कि इसके अलावा, जिन परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें प्रति परिवार ₹1 लाख दिए गए हैं। हालांकि, कुछ प्रभावित परिवारों की ओर से यह बात भी सामने रखी गई कि लगभग 24,000 परिवारों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, जिसकी पुष्टि ज़मीनी स्तर पर की जा सकती है। 

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बेंच ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इन परिवारों की जानकारी तीन सदस्यों वाली कमिटी को दे दी गई है। सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा है, तो हम कमिटी से अनुरोध करते हैं कि वे कथित तौर पर प्रभावित परिवारों की जानकारी की जांच और पुष्टि करें। साथ ही, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के बारे में एक नोट भी भेजें, जिसका ज़िक्र इस कोर्ट ने 27 मई, 2026 के अपने आदेश में किया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों की संपत्तियों से जुड़ी अर्ज़ी जस्टिस मित्तल की अध्यक्षता वाली कमिटी को भेजी जाए। कमिटी संपत्तियों की जानकारी और स्थिति की जांच करेगी और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। पूजा स्थलों को हुए नुकसान के मुद्दे पर बेंच ने कहा कि 276 संपत्तियों की सूची दी गई है और इन संपत्तियों से जुड़े दावों की जांच की ज़रूरत है।

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