उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ माना गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एनएसई की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए सीआईसी और अन्य पक्षों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। एनएसई ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है जिसमें उसकी अपील खारिज कर दी गई थी।