By अभिनय आकाश | May 25, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को NEET-UG परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह "दुखद है कि NTA ने 2024 के NEET पेपर लीक मामले के संबंध में पहले जारी किए गए निर्देशों के बावजूद सबक नहीं सीखा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर कई याचिकाओं पर जवाब मांगा है, जिनमें यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) की याचिका भी शामिल है। इन याचिकाओं में एनटीए को भंग करने की मांग की गई है। ये याचिकाएं एनटीए 2026 की परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पुनर्परीक्षा कराने की मांग से संबंधित हैं।
कोर्ट ने पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण (NTA) के कामकाज में सुधार करने वाली समिति को निर्देश दिया कि वह उसके निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण दे। चिकित्सा संगठन ने शीर्ष अदालत से NEET-UG परीक्षा आयोजित करने के लिए NTA के सीधे पुनर्गठन या प्रतिस्थापन के लिए एक मजबूत और स्वायत्त प्रणाली की मांग की है, जिसमें बार-बार पेपर लीक होने से 22.7 लाख से अधिक छात्रों के मौलिक अधिकारों पर "प्रत्यक्ष हमले" का हवाला दिया गया है। इस संगठन ने यह भी मांग की है कि जब तक पुनर्परीक्षा की निगरानी के लिए एक नए निकाय का औपचारिक गठन नहीं हो जाता, तब तक एक उच्च-स्तरीय निगरानी समिति नियुक्त की जाए। संगठन ने आगे कहा कि समिति में अध्यक्ष के रूप में एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज, एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एक फोरेंसिक वैज्ञानिक शामिल होने चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और पेपर लीक न हो।