By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 29, 2026
उच्चतम न्यायालय 31 अगस्त को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में एथनॉल की सटीक मात्रा बताने की प्रणाली सुनिश्चित करें। शीर्ष अदालत की 31 अगस्त के मामलों की सूची के अनुसार, यह याचिका न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी। नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से दायर याचिका में यह निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है कि ईंधन संबंधी हर बिल में बेचे गए पेट्रोल में एथनॉल का प्रतिशत साफ़-साफ़ और आसानी से पढ़े जा सकने वाले तरीके से लिखा होना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि यह समिति मौजूदा गाड़ियों में ‘ई20’ के इस्तेमाल की असल स्थिति की पड़ताल करे और इस संबंध में सार्वजनिक रिपोर्ट सौंपे।