Supreme Court ईडी को मिली शक्तियों से जुड़े 2022 के निर्णय पर पुनर्विचार सुनवाई करेगा

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 20, 2026

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई, जिनमें धनशोधन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गिरफ्तार करने, संपत्ति कुर्क करने और तलाशी एवं जब्ती की शक्ति देने वाले 2022 के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गयाहै। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर संज्ञान लिया। सिब्बल कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि इन याचिकाओं पर अगस्त 2022 में ही नोटिस जारी हो चुके थे और अब इन पर सुनवाई की जरूरत है।

पिछले साल 31 जुलाई को पीठ ने कहा था कि वह पहले 2022 के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर दलीलें सुनेगी। वर्ष 2022 के फैसले में शीर्ष अदालत ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की गिरफ्तार करने, धनशोधन से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने और तलाशी एवं जब्ती करने की शक्तियों को बरकरार रखा था। पीठ ने कहा था कि ईडी ने तीन प्रारंभिक मुद्दे उठाए हैं, जो मुख्य रूप सेपुनर्विचार याचिकाओं के सुनवाई-योग्य होने के सवाल से जुड़े हैं।

अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने उसके विचार के लिए 13 सवाल प्रस्तावित किए हैं। पीठ ने कहा था, ‘‘चूंकि प्रस्तावित मुद्दे पुनर्विचार कार्यवाही से जुड़े हैं, इसलिए हम पहले पुनर्विचार याचिकाओं की स्वीकार्यता के मुद्दे पर पक्षकारों को सुनना चाहते हैं। इसके बाद पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए सवालों पर सुनवाई होगी।

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