CLAT 2025: नतीजों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC में किया ट्रांसफर, 3 मार्च को होगी सुनवाई

By अभिनय आकाश | Feb 06, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'सुसंगत निर्णय' सुनिश्चित करने के लिए 2025 CLAT परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (सीएनएलयू) की याचिकाओं को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के साथ-साथ न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया कि सभी याचिकाओं पर 3 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।  सामान्य कानून प्रवेश परीक्षाओं, पीजी और यूजी से संबंधित मामलों को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में स्थानांतरित किया जाएगा जहां एक पत्र पेटेंट अपील लंबित है। रिकॉर्ड को सात दिनों के भीतर शीघ्रता से स्थानांतरित किया जाना है। 

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पीठ ने 15 जनवरी को संकेत दिया था कि वह सभी याचिकाओं को एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करेगी और इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को प्राथमिकता दी जा सकती है। देश के प्रमुख विधि विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक दिसंबर 2024 को क्लैट स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) परीक्षा आयोजित की गई थी। विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें आरोप लगाया गया कि स्नातक परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे। पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट परिणामों को चुनौती देते हुए भी कई याचिकाएं दायर की गईं। 

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