By अभिनय आकाश | Aug 08, 2025
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हिज़्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बड़े बेटे सैयद अहमद शकील को ज़मानत दे दी, लेकिन सलाहुद्दीन के छोटे बेटे शाहिद यूसुफ की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पर 2011 के एक मामले में आतंकवाद के आरोप हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने एक लाख रुपये की निजी ज़मानत राशि जमा करने पर शकील को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। एक सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन रहे शकील को 2018 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने श्रीनगर से गिरफ़्तार किया था।
एनआईए द्वारा अप्रैल 2011 में दर्ज किया गया यह मामला दिल्ली के रास्ते हवाला चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में कथित रूप से धन के हस्तांतरण से संबंधित है। सलाहुद्दीन को जून 2017 में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था। हिजबुल मुजाहिदीन का नेतृत्व करने के अलावा, वह कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के समूह, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का अध्यक्ष भी है।