By रेनू तिवारी | Nov 04, 2026
तमिलनाडु सरकार ने आगामी दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों के लिए पटाखों और आतिशबाजी को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य प्रशासन द्वारा मंगलवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस साल दीपावली के अवसर पर केवल सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और शाम 7:00 बजे से 8:00 बजे तक ही आतिशबाजी करने की अनुमति दी गई है। कुल मिलाकर नागरिकों को पटाखों के इस्तेमाल के लिए केवल दो घंटे की समयसीमा प्रदान की गई है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य राज्य में वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखना और एक सुरक्षित तथा सामूहिक उत्सव को बढ़ावा देना है।
हाल के वर्षों में त्योहारों के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में आने वाली भारी गिरावट को देखते हुए यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। सर्दियों के आगमन के साथ ही धुएं की परत जमने से सांस की तकलीफें बढ़ जाती हैं। सरकार के इस नियंत्रित कदम से न केवल पटाखों से होने वाले संभावित हादसों में कमी आएगी, बल्कि अस्पतालों पर आपातकालीन मामलों का दबाव भी कम होगा।
तमिलनाडु सरकार का यह फैसला परंपरा और आधुनिक पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोशनी के इस महापर्व को प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना मनाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। नागरिकों का सहयोग ही इस नीति को सफल बनाएगा, जिससे पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए दीपावली का उत्सव पूरी उमंग और सुरक्षा के साथ मनाया जा सके।