एमबीबीएस दाखिलों में स्थानीय आरक्षण से संबंधित तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 21, 2024

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि स्थायी निवासियों या राज्य के मूल निवासियों को केवल इसलिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे तेलंगाना के बाहर अध्ययन या निवास करते हैं।

हालांकि, राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष उन याचिकाकर्ताओं कोएक बार छूट देने पर सहमति व्यक्त की, जिन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। तेलंगाना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को आश्वासन दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले 135 छात्रों को अपवाद स्वरूप एक बार छूट दी जाएगी।

पीठ ने कहा, अगली सुनवाई तक, तेलंगाना सरकार द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान पर पूर्वाग्रह के बिना, उच्च न्यायालय के पांच सितंबर, 2024 के आदेश पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के पांच सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली तेलंगाना सरकारी की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

प्रमुख खबरें

Kamada Ekadashi 2026: 29 मार्च को है कामदा एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त और संपूर्ण Puja Vidhi

आरसीबी ने SRH को हराकर आईपीएल में किया जीत से आगाज, ईशान किशन की पारी पर फिरा पानी

थक चुके हैं...अब जंग नहीं लड़ेगी इजरायल की सेना? सैन्य चीफ की लीक हुई चिट्ठी ने मचाया हड़कंप

भारत का 5000 टन डीजल पहुंचा बांग्लादेश, गदगद हुए तारिक रहमान