By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 18, 2018
नयी दिल्ली। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए अपनी सेवाओं को बंद करने से कम से कम 30 दिन पहले ग्राहकों को अग्रिम नोटिस देने को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम उन घटनाओं की पृष्ठभूमि में हुआ है जिनमें कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों ने अचानक सेवाएं बंद कर दी जिससे उनके ग्राहकों को परेशानी हुई। नया नियम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिश का हिस्सा है जिन्हें दूरसंचार आयोग ने बुधवार को हुई अपनी बैठक में मंजूरी दी है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने यहां पत्रकारों को बताया कि यह निर्णय लिया गया कि सेवा बंद करने से पहले ग्राहकों को 30 दिन का नोटिस दिया जाए और लाइसेंस धारक तथा ट्राई को 60 दिन पहले अधिसूचित किया जाना चाहिए। इससे पहले कोई समय सीमा नहीं थी।