By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 03, 2022
ठाणे (महाराष्ट्र), महाराष्ट्र की एक अदालत ने साल 2017 के लूट के मामले में 25 वर्षीय युवक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएम पटवर्धन ने यह आदेश 28 फरवरी को पारित किया था, जिसकी प्रति बुधवार को जारी की गई। दोषी आशीष बकेलाल गुप्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, मामले में एक अन्य आरोपी अफजाल अहमद शमीम अहमद खान अभी तक फरार है।