ठाणे MACT ने MSRTC को दिया 31.95 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 05, 2026

ठाणे, पांच नवंबर महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने राज्य के सड़क परिवहन निकाय को एक कंपनी प्रतिनिधि के परिवार को 31.95 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 2020 में एक बस की टक्कर से उसकी मौत हो गई थी। न्यायाधिकरण ने चार नवंबर को फैसला सुनाया।

विजय लक्ष्मण कदम 26 जून 2020 को मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से विरार से मीरा रोड जा रहे थे। सुबह करीब 7:30 बजे, एक कार ने बाईं ओर से मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसके कारण कदम को बीच वाली लेन में आना पड़ा। तभी, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की एक बस ने अन्य वाहनों से आगे निकलने की कोशिश की और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

इस टक्कर से मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और कदम बस के पिछले पहिए के नीचे आ गए; पहिए उनके सिर के ऊपर से गुजर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एमएसआरटीसी ने इस दावे का विरोध किया और तर्क दिया कि दुर्घटना पूरी तरह से मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही और हड़बड़ी के कारण हुई, जिसने बाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश की और फिसल गया। न्यायाधिकरण ने हालांकि गौर किया कि पुलिस ने बस चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 279, 337, 338 और 304-ए, तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।

न तो चालक और न ही निगम ने किसी उच्च अधिकारी या अदालत के समक्ष इस अभियोजन या इस घटना में बस की संलिप्तता को चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने माना कि यह दुर्घटना बस चालक और मोटरसाइकिल चालक, दोनों की लापरवाही के कारण हुई। मुआवजे का निर्धारण करते हुए, न्यायाधिकरण ने कहा कि “दुर्घटना में बस चालक की लापरवाही 80 प्रतिशत और कदम की लापरवाही 20 प्रतिशत मानी गई है।” आदेश के अनुसार मोटरसाइकिल चालक की अपनी लापरवाही के लिए 20 प्रतिशत की कटौती के बाद, अंतिम शुद्ध मुआवजा 31,95,183 रुपये तय किया गया।

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