By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 01, 2025
ठाणे नगर निगम में कार्यरत एक सहायक को 2016 के रिश्वतखोरी के एक मामले में एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. शिंदे ने राजेश यशवंत जाधव पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
एसीबी ने जाल बिछाया और जाधव को रिश्वत के तौर पर पांच हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं।