By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 10, 2026
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की पुलिस ने एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों के साथ मारपीट करने के आरोप में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे और चार अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को कल्याण जिला और सत्र न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया, जिसमें सह-आरोपी रमेश पवार, प्रमोद निकम, अक्षय करंडे और साधना करंडे के नाम भी शामिल हैं। कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के पार्षद म्हात्रे और अन्य आरोपी शास्त्री नगर अस्पताल में एकत्र हुए और एक महिला मरीज के इलाज में कथित देरी को लेकर हुई तीखी बहस के बाद चिकित्सकों के साथ मारपीट की।
उच्च न्यायालय ने म्हात्रे को 24 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें 20 दिन के लिए कल्याण की आधारवाडी जेल भेज दिया गया। उच्च न्यायालय ने सात अगस्त को उन्हें कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी।
अदालत के आदेश के मुताबिक, म्हात्रे और उनके साथ तीन आरोपी पड़ोसी राज्य गोवा के अंजुना में एक रिजॉर्ट में चले गए, जहां वे आठ अगस्त से ही जिले से बाहर रहने की शर्त का पालन कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि म्हात्रे और सह-आरोपियों को अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के बाद ही महाराष्ट्र में दोबारा प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साधना करंडे अपनी गिरफ्तारी के बाद से कल्याण की आधारवाडी जेल में बंद हैं।
पुलिस उपायुक्त अतुल झेंडे ने कहा, ‘‘रमेश म्हात्रे मामले की विस्तृत जांच की गई और बुधवार को कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। इस दस्तावेज को तैयार करते समय अपराध के हर पहलू की बारीकी से जांच की गई।’’ इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को म्हात्रे की जमानत पर रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा।