शुक्र है पानी का चालान नहीं काटा, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

By अभिनय आकाश | Aug 03, 2024

कोचिंग सेंटर में तीन अभ्यर्थियों की मौत का मामले में अदालत ने जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने का अनुरोध संज्ञान में लिया, बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका का निपटारा किया। अदालत ने बेसमेंट मालिकों को सीबीआई अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर करने की छूट दी। बेसमेंट मालिकों के वकील ने कहा कि राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई अदालत में आज एक नयी जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुराने राजिंदर नगर में बाढ़ वाली सड़क के माध्यम से अपनी एसयूवी चलाने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की खिंचाई करते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि आपने रेन वॉटर को चुनौती नहीं दी। एसयूवी चालक, मनुज कथूरिया को गुरुवार को दिल्ली की एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि आरोपी को मामले में अति-उत्साह में फंसाया गया था।

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मनुज कथूरिया को 29 जुलाई को पुराने राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मनुज कथूरिया को गैर इरादतन हत्या के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने मनुज कथूरिया पर अपनी फोर्स गोरखा कार को बारिश के पानी से भरी सड़क पर चलाने का आरोप लगाया था, जिससे पानी बढ़ गया और तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया। 

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