कोर्ट ने RBI से पूछा, नोटों और सिक्कों के आकार में बार-बार बदलाव क्यों हो रहे हैं?

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 02, 2019

 मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से नोटों और सिक्कों के आकार तथा अन्य विशिष्टताओं में समय-समय पर बदलाव के पीछे की वजह पूछी। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की खंडपीठ ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड (एनएबी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया।

इसे भी पढ़ें: कॉरपोरेट कर्ज का द्वितीयक बाजार विकसित करने पर RBI की रिपोर्ट माह अंत तक संभव

एनएबी की याचिका में दावा किया गया है कि दृष्टिहीनों को आरबीआई द्वारा जारी किए गए नये नोटों और सिक्कों को पहचानने तथा उनमें फर्क करने में दिक्कत हो रही है। मुख्य न्यायाधीश नंदराजोग ने कहा, ‘‘हम आरबीआई से जानना चाहते हैं कि नोटों में आकार जैसी विशिष्टताओं में लगातार बदलाव करने के पीछे क्या विवशता है।’’

इसे भी पढ़ें: डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक होने से ही रुकेगी बैंकों के साथ धोखाधड़ी

अदालत ने कहा कि दुनिया में कोई अन्य देश अपने नोटों के आकार और विशिष्टताओं में इतनी जल्दी-जल्दी बदलाव नहीं करता। अदालत ने आरबीआई से इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख खबरें

Cinnamon For Period Pain: पीरियड के दर्द से ना हों परेशान, दालचीनी दिलाएगी आराम

Homemade Lip Balm: गर्मी में भी होंठ रहेंगे सॉफ्ट-सॉफ्ट, बस बनाएं इस तरह लिप बाम

Coffee Beans को लंबे समय तक रखना है फ्रेश तो अपनाएं ये छोटे-छोटे टिप्स

Ravindra Jadeja ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अच्छा काम किया है: Michael Hussey