कोर्ट ने RBI से पूछा, नोटों और सिक्कों के आकार में बार-बार बदलाव क्यों हो रहे हैं?

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 02, 2019

 मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से नोटों और सिक्कों के आकार तथा अन्य विशिष्टताओं में समय-समय पर बदलाव के पीछे की वजह पूछी। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की खंडपीठ ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड (एनएबी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया।

एनएबी की याचिका में दावा किया गया है कि दृष्टिहीनों को आरबीआई द्वारा जारी किए गए नये नोटों और सिक्कों को पहचानने तथा उनमें फर्क करने में दिक्कत हो रही है। मुख्य न्यायाधीश नंदराजोग ने कहा, ‘‘हम आरबीआई से जानना चाहते हैं कि नोटों में आकार जैसी विशिष्टताओं में लगातार बदलाव करने के पीछे क्या विवशता है।’’

इसे भी पढ़ें: डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक होने से ही रुकेगी बैंकों के साथ धोखाधड़ी

अदालत ने कहा कि दुनिया में कोई अन्य देश अपने नोटों के आकार और विशिष्टताओं में इतनी जल्दी-जल्दी बदलाव नहीं करता। अदालत ने आरबीआई से इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख खबरें

Spain ने किया Team का ऐलान, Real Madrid के सितारे बाहर, Lamine Yamal पर खेला बड़ा दांव

World Cup से पहले Lionel Messi के Last Match में ड्रामा, चोट की आशंका से मैदान छोड़ा

सेबी का Options Trading पर बड़ा दांव, Live Market में जुड़ेंगे नए Strike Price

US-Iran डील की उम्मीद और Crude Oil में गिरावट का असर, Sensex में 1000 अंकों का बड़ा उछाल