By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 04, 2025
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में एक युवती मीनाक्षी की हत्या के आरोपी अतुल कुमार को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में गंभीर कमियां हैं, इसलिए आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखना उचित नहीं होगा।
आरोपी की ओर से पेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के विरुद्ध कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और बरामदगी भी संदिग्ध है। सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि मुख्य गवाह ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।
अदालत ने कहा कि आरोपी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वह एक स्थायी निवासी है, जिससे उसके फरार होने की आशंका नहीं है। अदालत ने दो जमानतदारों और एक निजी मुचलके पर उसे जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।