उत्तर प्रदेश : वाराणसी में धार्मिक स्थलों पर कुर्की का आदेश लागू नहीं होगा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 18, 2025

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कई मठों और मंदिरों को बकाया कर के भुगतान में देरी के लिए कुर्की नोटिस जारी किये जाने पर संत समाज द्वारा नाराजगी जताये जाने के बाद बृहस्पतिवार को नगर आयुक्त ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर कुर्की का आदेश लागू नहीं होगा। वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि नगर निगम अधिनियम की धारा 175 और 177 के तहत किसी भी मठ, मंदिर या धार्मिक संस्थान पर ‘हाउस टैक्स’ लागू नहीं होता है।

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अधिकारी ने बताया कि धार्मिक स्थलों के खिलाफ किसी भी तरह का कुर्की आदेश कतई लागू नहीं होगा। उन्होंने साथ ही जानकारी दी कि वर्ष 2010 के सरकारी आदेश के तहत धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थानों को पानी के लिए कर और सीवर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट पहले की तरह लागू रहेगी। वाराणसी नगर निगम द्वारा टैक्स बकाया होने पर कई मठों, मंदिरों को कुर्की का नोटिस भेजे जाने पर संत समाज ने नाराजगी जातायी थी।

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