By अभिनय आकाश | Feb 26, 2024
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। जांच पर रोक का मतलब गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। एक एफआईआर दर्ज है, उन्हें आरोपी के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्हें गिरफ्तार करना होगा। यह तब आया जब टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार शाहजहाँ को नहीं बचा रही है, बल्कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रही है।
अदालत का स्पष्टीकरण तब आया जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल सरकार शाहजहां को गिरफ्तार करने में असमर्थ है क्योंकि अदालत ने पुलिस के हाथ बांध दिए हैं। उच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण के तुरंत बाद, तृणमूल नेता डॉ शांतनु सेन ने घोषणा की कि प्रतिक्रिया साबित करती है कि अभिषेक बनर्जी ने कल जो कुछ भी कहा वह सही था। अब राज्य सरकार और पुलिस निश्चित रूप से शेख शाहजहाँ के खिलाफ कार्रवाई करेगी।