ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मंदिर के कोई सबूत नहीं, जमीयत चीफ मदनी बोले- कानून की किताब को आग लगा दो

By अभिनय आकाश | Feb 02, 2024

एक तरफ जहां ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में वाराणसी की जिला अदालत से पूजा की अनुमति मिलने के बाद वहां अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही सर्वे के दौरान मिली 10 मूर्तियों में से आठ मूर्तियों को स्थापित भी कर दिया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती भी दी जा रही है। वही अब पूरे विवाद पर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बयान सामने आया है। जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जहां मस्जिद है, वहां मंदिर था इसका कोई सबूत नहीं है। मंदिर के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हां, अगर आप इसके आसपास जाएंगे तो वहां मंदिर ही मंदिर होंगे। 

इसे भी पढ़ें: मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं, ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगी पूजा, 6 फरवरी को HC में अगली सुनवाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने महाधिवक्ता को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। 

प्रमुख खबरें

Telecom Sector को बड़ी राहत! Bombay High Court ने Airtel-Vi का अतिरिक्त Spectrum शुल्क किया रद्द

भारती फुलमाली का बल्ला गरजा, Shreyanka-Radha की फिरकी में फंसी West Indies, भारत की शानदार जीत

Sunil Gavaskar भी हुए Manav Suthar के मुरीद, 6 Wickets वाले प्रदर्शन को बताया शानदार।

पेट्रोल से ₹20 सस्ता E-85 Fuel लॉन्च, Hardeep Singh Puri बोले- जनता को मिलेगी बड़ी राहत।