ये दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन...महाकुंभ भगदड़ पर याचिका SC में खारिज, कहा- हाई कोर्ट जाएं

By अभिनय आकाश | Feb 03, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में हुई भगदड़को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तिवारी से कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और चिंता का विषय है, लेकिन उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। एक न्यायिक आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच चल रही है। उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर एक ऐसी ही याचिका की ओर भी इशारा किया।

इसे भी पढ़ें: मंदिरों में VIP दर्शन पर SC बोला- किसी को खास सुविधा न मिले

महाकुंभ के सबसे पवित्र दिन, 29 जनवरी को सुबह होने से पहले भीड़ पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए नदी के किनारे के एक संकीर्ण हिस्से की ओर बढ़ी। श्रद्धालुओं ने पानी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों को कुचल दिया। अधिकारियों ने कहा कि भगदड़ रात एक बजे से दो बजे के बीच हुई, जब लाखों लोग गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्नान करने के लिए आगे बढ़े, जिससे सुरक्षा व्यवस्था भारी पड़ गई। 

प्रमुख खबरें

NIA कोर्ट ने PFI के 4 सदस्यों को शशिकुमार मर्डर केस में सुनाई उम्रकैद

AIIMS Nagpur: सुरक्षा के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म

Odisha School Textbooks में मिलीं 1741 गलतियां, सरकार ने पूर्व निदेशक सहित चार को किया निलंबित

S Jaishankar ने नाविकों पर हमलों को बताया अस्वीकार्य, Liberia के साथ मिलकर बनाया मित्र समूह