TMC सांसद साकेत गोखले को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 50 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश

By अंकित सिंह | Jul 01, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एआईटीएमसी सांसद साकेत गोखले को मानहानि के मामले में संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, गोखले को टाइम्स ऑफ इंडिया और अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा पोस्ट करना होगा, माफीनामा ट्विटर पर छह महीने तक रहेगा। मानहानि का मुकदमा गोखले द्वारा जून 2021 में पोस्ट किए गए ट्वीट्स से उत्पन्न हुआ, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि पुरी और उनके पति ने काले धन से स्विट्जरलैंड में संपत्ति खरीदी। ट्वीट में प्रवर्तन निदेशालय से जांच की भी मांग की गई। 

इसे भी पढ़ें: 'दीदी' ने कांग्रेस के साथ कर दिया खेला! डिप्टी स्पीकर पद पर ममता बनर्जी ने की राजनाथ से बात, सुझाया ये नाम, अखिलेश भी खुश

पुरी का सिविल मुकदमा करणजावाला एंड कंपनी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें मेघना मिश्रा, तरुण शर्मा, पलक शर्मा और श्रेयांश राठी की टीम शामिल थी। अदालत का फैसला सार्वजनिक जीवन में व्यक्तियों के खिलाफ असत्यापित और अपमानजनक बयान देने के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालता है। उच्च न्यायालय ने आदेश में संशोधन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा था। कथित तौर पर, पीठ ने कहा कि किसी भी नागरिक को लोक सेवक की आय के स्रोतों पर टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन देश के कानून के अनुसार संबंधित नागरिक को अपने आरोपों को प्रकाशित करने से पहले उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगना होगा या मामले के संबंध में अधिकारियों से संपर्क करना होगा।

प्रमुख खबरें

Max Verstappen का Formula One में भविष्य पर सस्पेंस, जल्द ले सकते हैं चौंकाने वाला फैसला

Noida Airport पर बस आखिरी मंजूरी का इंतजार, 45 दिनों में शुरू होंगे Flight Operations

Indian Economy की ग्रोथ पर संकट के बादल, महंगा Crude Oil बढ़ा सकता है आपकी जेब पर बोझ

Tamil Nadu की सियासत में Thalapathy Vijay की एंट्री, Stalin-DMK को देंगे सीधी टक्कर?