By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 23, 2021
दिल्ली सरकार ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए बड़ा फैसला उठाया है। दरअसल घर में कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत होने पर सरकार उस पर निर्भर पत्नी, पति, बच्चे या माता-पिता को आर्थिक मदद देगी। सरकार की ओर से इस योजना को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के मुताबिक अलग-अलग श्रेणी में 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। सरकार ने इस घोषणा को 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। इस घोषणा का लाभ पाने के लिए सबसे पहले जरुरी है कि आप दिल्ली के निवासी हो। अब बताते हैं कि कैसे सरकार ने 6 श्रेणियां तय की हैं। आपको बता दें कि सरकार की अधिसूचना के मुताबिक अगर पति मरता है तो पत्नी को। पत्नी मरती है तो पति को और अगर पत्नी-पति दोनों की ही मौत हुई हो या कम से कम एक की कोविड से जान गई हो तो बच्चों और माता-पिता दोनों को दिया जाएगा। यही नहीं अगर बेटा-बेटी जिनकी शादी नही हुई है, उनकी मौत होती है तो उनके माता-पिता के अलावा उनपर निर्भर भाई को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। बशर्तें भाई या बहन मानसिक या शारीरिक रुप से विकलांग हो। सरकार ये योजना समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जाएगी। इस योजना के साथ-साथ अगर कोई सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ ले रहा है तो वह वो भी ले सकता है। ऐसे में अब आपके लिए ये जानना जरुरी है कि सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की जरुरत होगी? सरकार की इस योजना की प्रक्रिया का समन्वय क्षेत्र के जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
मुआवजे की पूरी राशि एक बार में लेने के लिए इन दस्तावेजों की जरुरत होगी।
मासिक किस्त के लिए ये दस्तावेज होंगे जरुरी
दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए ये है पूरी प्रक्रिया
स्वास्थ्य विभाग कोविड से होने वाली मौतों की सूची समाज कल्याण विभाग के साथ साझा करेगा। सत्यापन के लिए वेरिफिकेशन किया जाएगा।