अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी के मामले में दो भारतीयों को 27 महीने की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 15, 2021

वाशिंगटन। अमेरिका की एक अदालत ने दो भारतीयों को अमेरिकी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में 27 माह कैद की सजा सुनाई है। उन्हें अमेरिकी नागरिकों से ‘वायर’ धोखाधड़ी के जरिये 6,00,000 डॉलर से अधिक रकम लेने का दोषी ठहराया गया है। न्यू जर्सी की एक संघीय अदालत के जिला न्यायाधीश जोसेफ रोड्रिगेज़ ने जीशान खान (22) और माज़ अहमद शम्सी (24) को मंगलवार को 27 माह की सजा सुनाई। दोनों को पहले ही ‘वायर’ धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।

इसे भी पढ़ें: मजबूत और अखंड भारत के शिल्पी से देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल

कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी रेचेल ए होनिग ने कहा कि शम्सी और खान पर देश भर में 19 लोगों से धोखाधड़ी से ‘वायर ट्रांसफर’ के जरिए 618,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने के आरोप तय किए गए थे। ‘वायर ट्रांसफर’, बैंक ट्रांसफर या क्रेडिट ट्रांसफर, एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति को ‘इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर’ करने का एक तरीका है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, भारत में स्थित कुछ कॉल सेंटर का उपयोग कर पीड़ितों को रोबोकॉल की गईं।

इसे भी पढ़ें: नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए दोबारा मतदान किया

फोन करने वाले स्वयं को सामाजिक सुरक्षा प्रशासन, एफबीआई या औषधि प्रवर्तन प्रशासन की एजेंसियों के अधिकारी बताते थे और पीड़ित को अपनी बात न मानने पर कानूनी या वित्तीय मुकदमों में फंसाने की धमकी देते थे। कभी वे पीड़ित को अन्य प्रौद्योगिकी कंपनी के ‘अधिकारी’ से बात करने के लिए कहते और वह ‘अधिकारी’ पीड़ित के ‘पर्सनल कंप्यूटर’ तक पहुंच हासिल कर उसके बैंक खाते का ब्यौरा ले लेता था।

प्रमुख खबरें

Team India में हैं विस्फोटक खिलाड़ी, T20 World Cup में मचाएंगे तहलका: Ravi Shastri का बड़ा दावा

Uttarakhand बनेगा Adventure Sports का नया Hub, CM Dhami ने Tehri Festival में किया बड़ा ऐलान

सिस्टम में सुधार के लिए Delhi Jal Board का बड़ा कदम, LPS माफी योजना 15 अगस्त तक बढ़ी, KYC जरूरी

FDTL Rules पर High Court में PIL, DGCA बोला- पायलटों के साप्ताहिक आराम में कोई छूट नहीं