By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 15, 2021
वाशिंगटन। अमेरिका की एक अदालत ने दो भारतीयों को अमेरिकी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में 27 माह कैद की सजा सुनाई है। उन्हें अमेरिकी नागरिकों से ‘वायर’ धोखाधड़ी के जरिये 6,00,000 डॉलर से अधिक रकम लेने का दोषी ठहराया गया है। न्यू जर्सी की एक संघीय अदालत के जिला न्यायाधीश जोसेफ रोड्रिगेज़ ने जीशान खान (22) और माज़ अहमद शम्सी (24) को मंगलवार को 27 माह की सजा सुनाई। दोनों को पहले ही ‘वायर’ धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।
फोन करने वाले स्वयं को सामाजिक सुरक्षा प्रशासन, एफबीआई या औषधि प्रवर्तन प्रशासन की एजेंसियों के अधिकारी बताते थे और पीड़ित को अपनी बात न मानने पर कानूनी या वित्तीय मुकदमों में फंसाने की धमकी देते थे। कभी वे पीड़ित को अन्य प्रौद्योगिकी कंपनी के ‘अधिकारी’ से बात करने के लिए कहते और वह ‘अधिकारी’ पीड़ित के ‘पर्सनल कंप्यूटर’ तक पहुंच हासिल कर उसके बैंक खाते का ब्यौरा ले लेता था।