जब तक हम नहीं कहेंगे GRAP-4 लागू ही रहेगा, दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा

By अभिनय आकाश | Nov 18, 2024

प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के कार्यान्वयन में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर-प्लस श्रेणी में चला गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 481 तक पहुंच गया, जो सोमवार की सुबह इस मौसम का अब तक का उच्चतम वायु प्रदूषण स्तर है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई के चिंताजनक स्तर तक पहुंचने के बाद भी GRAP के चरण 4 के तहत निवारक उपायों के कार्यान्वयन में देरी हुई। कोर्ट ने पूछा कि जिस क्षण यह 300 से 400 GRAP तक पहुंचता है, उसे लागू करना पड़ता है। आप GRAP की प्रयोज्यता में देरी के ऐसे मामलों में जोखिम कैसे ले सकते हैं?

इसे भी पढ़ें: अदालतों के निर्देश भी नहीं सुधार सके नदियों की सेहत

दिल्ली सरकार ने रविवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) के चरण 4 के तहत प्रतिबंधों को लागू करने की घोषणा की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि उसने सोमवार सुबह 8 बजे से पूरे एनसीआर में जीआरएपी के चरण-IV के अनुसार 8-सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का निर्णय लिया है। 8 सूत्रीय कार्ययोजना के मुताबिक ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे। 

प्रमुख खबरें

Stock Market में भारी उछाल, Crude Oil कीमतों में गिरावट से निवेशकों की Wealth ₹5.10 लाख करोड़ बढ़ी

HDFC Bank Board Action: CEO Sashidhar Jagdishan समेत तीन टॉप अधिकारियों पर लगा ₹1 लाख का Fine

LPL में Shaheen Shah Afridi के साथ बड़ी चूक, Team List की गलती से नहीं खेल सके अहम मुकाबला

Afghanistan Series में बदलाव कर India vs Bangladesh दौरे की तैयारी, BCCI जल्द मांगेगा मंजूरी