UP में Cab Aggregators के लिए नई नियमावली लागू, Dynamic Pricing पर लगाई 50% की सीमा

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 21, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन और आपूर्ति सेवाओं को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026 लागू कर दी है। नियमावली के तहत परिवहन एग्रीगेटरों द्वारा लिए जाने वाले ‘डायनेमिक’ किराये को निर्धारित मूल किराये से अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। बाइस मई को अधिसूचित नियमावली में लाइसेंस, सुरक्षा, चालक कल्याण, किराया, शिकायत निवारण, वाहन प्रदूषण की निगरानी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के नियम तय किए गए हैं।

नियमों के तहत प्रदाताओं को 25,000 रुपये आवेदन शुल्क और पांच लाख रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा। सुरक्षा जमा राशि उनके वाहनों के बेड़े के आकार से जुड़ी होगी। नियमों के तहत 100 बसों या 1,000 अन्य मोटर वाहनों तक के बेड़े के लिए 10 लाख रुपये, 1,000 बसों या 10,000 अन्य मोटर वाहनों तक के बेड़े के लिए 25 लाख रुपये और 1,000 बसों या 10,000 अन्य मोटर वाहनों से अधिक के बेड़े के लिए 50 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि तय की गई है।

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