UP: भाई की हत्या के दोषी व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटे को उम्रकैद

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 10, 2025

बलिया की एक स्थानीय न्यायालय ने जमीन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या के चार साल पुराने मामले में मृतक के सगे भाई और उसकी पत्नी तथा बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इस मामले में छट्ठू वर्मा के भाई सोहन वर्मा की शिकायत पर चारों आरोपियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या और मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

स्वामी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी किशुन वर्मा, उसकी पत्नी उषा और किशुन के पुत्र अमृत को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि एक आरोपी अमित के नाबालिग होने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में की जा रही है।

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