By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 14, 2025
उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक नाहिद हसन को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराते हुए 100 रुपये का जुर्माना लगाया।
सहायक अभियोजन अधिकारी उतेश जौहरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि हसन के खिलाफ 28 मार्च 2014 को शामली में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि हसन पर आरोप था कि कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ते समय उन्होंने शामली में एक चुनावी रैली के दौरान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती के साथ-साथ मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। हसन शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं और उनकी बहन इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं।