Uttar Pradesh: विधानसभा भर्ती मामले में उच्च न्यायालय ने खारिज की याचिका

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 04, 2023

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में हाल में की गयी कर्मचारियों की भर्ती मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के उसके आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

विधान परिषद की ओर से विशेष वकील के रूप में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने लखनऊ पीठ को बताया, ‘‘हम पूरी सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं लेकिन हम सीबीआई जांच का सामना नहीं करना चाहते...।’’

न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने वकील आकांक्षा दुबे के माध्यम से दायर पुनर्विचार याचिका पर आदेश पारित किया।

पीठ ने राज्य के इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया कि सीबीआई के बजाय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच का आदेश दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि वह याचिका खारिज करने के संबंध में विस्तृत कारण बाद में बताएगी।

प्रमुख खबरें

Ranveer Singh की Dhurandhar का बड़ा नुकसान! मिडिल ईस्ट बैन ने रोके 90 करोड़, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर ने खोली पोल

Karnataka Politics | Siddaramaiah के CM कार्यकाल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, नाटी चिकन दावत से जश्न की तैयारी!

जहरीली हवा और कोहरे का डबल अटैक, दिल्ली-NCR में नए साल का धुंधला स्वागत, जीरो विजिबिलिटी, फ्लाइट ऑपरेशन ठप

Rajasthan: 1.2 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त; तीन लोग गिरफ्तार