By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 21, 2025
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी सात लोगों को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, रास्ते में पहले से ही घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसके पिता से मारपीट शुरू कर दी व गोलियां चलाईं, जिससे उसके पिता घबराकर मस्जिद के अंदर घुस गए और हमलावरों ने उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी।
मृतक इदरीस के बेटे इरफान ने सरफराज, उमरुद्दीन, रियाजुद्दीन, अफसर, मुस्तकीम और आरिफ के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान मुबारक का नाम भी प्रकाश में आया था।
अपर जिला न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरफराज, उमरदीन, रियाजुद्दीन, अफसर, मुस्तकीम, मुबारक और आरिफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 51-51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।